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पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भागने के दोषी को सुनाई छह साल की कैद

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अदालत ने पंजाब पुलिस की गिरफ्त से भागने के दोषी को अदालत ने छह साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माने का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने की सूरत में उसे दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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जिला उप न्यायवादी गोपाल ने बताया कि 12 जनवरी 2016 को थाना शहर थानेसर पुलिस को दिए बयान में पंजाब पुलिस के मुख्य सिपाही राज कपूर ने बताया कि वह पटियाला पुलिस लाइन में तैनात है। 12 जनवरी 2016 को वह मुख्य सिपाही बलकार सिंह के साथ पटियाला जेल से आरोपी राजेश कुमार उर्फ पहलवान उर्फ राजू वासी संदल खेड़ी (कैथल) को रोडवेज की बस से कुरुक्षेत्र में एक मामले की सुनवाई के लिए अदालत में लेकर आए थे। वह आरोपी को अदालत में पेश करने के बाद सेक्टर-10 से पैदल बस स्टैंड की तरफ जा रहे थे। इस दौरान एक पार्क से निकले चार युवकों ने उसकी आंखों में मिर्ची डाल दी। वे युवक मुख्य सिपाही बलकार सिंह से आरोपी राजेश को छुड़वाकर ले गए थे। इस दौरान आरोपियों ने उसकी कारबाइन भी छीनने की कोशिश की थी। उसकी शिकायत पर थाना शहर थानेसर में मामला दर्ज करके जांच करते हुए 8 फरवरी 2018 को आरोपी राजेश कुमार को तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर लेकर गिरफ्तार किया था। मामले का चालान तैयार करके न्यायालय में पेश किया और नियमित सुनवाई करते हुए 27 अक्तूबर को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग की अदालत ने गवाहों व सबूतों के आधार पर दोषी राजेश कुमार को दोषी करार देते हुए छह साल की कैद की सजा सुनाई है।
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