विद्युत निगम ढांड द्वारा करनाल-पटियाला हाइवे के किनारे हाई वोल्टेज लाइन के लिए पोल खड़े किए जाने का भाकियू ने विरोध किया है। भाकियू प्रदेश महासचिव भूराराम पबनावा व युवा भाकियू प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना ने बताया कि विद्युत निगम ढांड द्वारा ढांड से चंदलाना हाइवे 152 डी के लिए जो लाइन निकाली जा रही है। उसमें सभी नियमों को ताक पर रख दिया गया है। नियमानुसार नेशनल हाइवे के किनारे सड़क पर बनी बरम से 6 फुट की दूरी तक किसी प्रकार का खंभा नहीं लगाया जा सकता। जिससे आए दिन दुघर्टनाएं होनी संभावना बनी रहेगी। पबनावा व कसाना ने कहा कि सड़क किनारे पोल लगाने से भविष्य में सड़क के चौड़ा करने में ये खंभे बाधक बनेंगे। भाकियू ने विद्युत निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि इस प्रकार का गैर कानूनी कार्य करना उचित नही है। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि उच्चाधिकारियों से मौके का मुआयना करवा कर कार्रवाई की जाए और सड़क से उचित दूरी पर पोल लगवाए जाएं।
पीडब्ल्यूडी विभाग के एसडीओ गुरप्रीत ने कहा कि सड़क के किनारे किसी प्रकार का खंभा लगाने से पहले विभाग से मंजूरी लेनी होती है। सड़क के साथ बनी बरम से 6 फुट की दूरी के बाद ही पोल लगाए जा सकते हैं। विद्युत निगम ने पोल लगाने से पहले विभाग से कोई मंजूरी नही ली है। और सड़क किनारे पोल लगाना गैर कानूनी है। अगर विद्युत निगम ने ऐसा किया है तो गलत है। मौके का मुआयना कर उच्चाधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेजेंगे।