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स्मैक तस्कर को 15 महीने की जेल व 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया

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स्मैक तस्करी में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरनजीत कौर की अदालत ने दोषी को 15 माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। चार साल पहले आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ मनी निवासी शेरपुरी जिला संगरूर पंजाब को पुलिस ने 6.15 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया था।
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एसपी लोकेंद्र सिंह ने बताया कि सीआईए-2 ने 18 अप्रैल 2017 को नया बस अड्डा कैथल के नजदीक से आरोपी कुलदीप सिंह उर्फ मनी निवासी शेरपुरी पंजाब को नशा तस्करी में काबू किया था। थाना सिविल लाइन में दर्ज मामले की जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया था। अदालत में चली सुनवाई और ट्रायल के बाद सोमवार को अदालत ने दोषी को सजा सुनाई।
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