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पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद, 10 हजार रुपये का जुर्माना

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जींद। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने मंगलवार को पत्नी की हत्या करने के दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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अदालत में चले अभियोग के अनुसार रामदासिया मोहल्ला नरवाना निवासी अनिल ने 21 मई 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसकी बहन पिंकी की शादी वर्ष 2005 में गांव लोन निवासी सेवा सिंह के साथ हुई थी। सेवा सिंह के सड़क हादसे में घायल होने के बाद उसकी बहन पिंकी मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच सेवा सिंह उसकी बहन के चरित्र पर संदेह करने लगा। इसी को लेकर अक्सर घर में झगड़ा होता था। रात को जब उसकी बहन पिंकी सोई हुई थी तो सेवा सिंह ने उसकी गर्दन में फाली घोंप दी। इस कारण मौके पर ही उसकी बहन की मौत हो गई। गढ़ी थाना पुलिस ने अनिल की शिकायत पर सेवा सिंह के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। मंगलवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमरजीत सिंह की अदालत ने सेवा सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
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