जींद। सोमवार को बस स्टैंड व डीआरडीए के सामने स्वास्थ्य विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते 12 लोगों के चालान किए। इन लोगों पर 1950 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. राजेश भोला ने कहा कि यह तंबाकू कंट्रोल कार्यक्रम के तहत अभियान चलाया गया।
डीआरडीए के सामने शिक्षण संस्थानों के आसपास भी लोगों को धूम्रपान करते पकड़ा। डॉ. भोला ने कहा कि शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में धूम्रपान बेचने पर भी प्रतिबंध है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी बीड़ी, सिगरेट व अन्य धूम्रपान करने वाला सामान बेचना प्रतिबंध है।
उन्होंने आमजन को जागरूक करते हुए कहा कि हर कोई आज इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता है कि धूम्रपान का हमारे स्वास्थ्य पर विनाशकारी प्रभाव हो सकता है। फिर भी लोग इस तथ्य की अनदेखी करते हैं और इस आदत को नहीं छोड़ते हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं, उनको फेफड़ों का कैंसर, मुख के केंसर के अलावा अन्य रोग हो सकते हैं। इस मौके पर मैनेजर रवि मलिक, लिपिक देवेंद्र व सिविल लाइन थाना के पुलिस कर्मचारी मौजूद रहे।