हिसार। पाबड़ा निवासी ओमप्रकाश की हत्या के मामले में अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई और 25500-25500 रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी पाबड़ा निवासी जितेंद्र, मुन्नी देवी, समुंद्र व सतबीर को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। एडीजे वेदप्रकाश सिरोही की अदालत ने मंगलवार को इन्हें दोषी करार दिया था। इसके अलावा आरोपी बलवान और मूर्ति पुलिस तफ्तीश में निर्दोष पाए गए थे।
मामले के संबंध में बरवाला थाने में मृतक ओमप्रकाश के बेटे जगदीश की शिकायत पर 23 जुलाई 2016 को केस दर्ज किया था। शिकायत में जगदीश ने बताया था कि 18 जुलाई की रात करीब 9 बजे उसके पड़ोसी सतबीर, सतबीर के बेटे समुंद्र, सतबीर की पत्नी मूर्ति, बलवान, बलवान के बेटे जितेंद्र और बलवान की पत्नी मुन्नी देवी ने गाड़ी पार्क करने को लेकर उन पर हमला कर दिया था। उपचार के दौरान ओमप्रकाश की मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
किस धारा में कितनी सजा, जुर्माना
धारा सजा जुर्माना अतिरिक्त सजा
302 उम्रकैद 25 हजार रुपय एक वर्ष
323 6 महीने 500 रुपये 15 दिन
341 एक महीने -- -- --