हिसार। नारनौंद थाने में चार अगस्त 2019 को दर्ज हत्या के प्रयास मामले में एडीजे गुरविंद्र सिंह वधवा की अदालत ने बुधवार को नारनौंद निवासी सचिन कुमार को दोषी करार दिया है। सजा के लिए 30 नवंबर निर्धारित की गई है। मामले के संबंध में नारनौंद के गांव माजरा निवासी दीपक शर्मा की शिकायत पर नारनौंद थाने में केस दर्ज किया गया था।
शिकायत में दीपक शर्मा ने बताया था कि तीन अगस्त 2019 की रात करीब पौने 10 बजे वह नारनौंद से गांव की तरफ जा रहा था। उस दौरान माजरा रोड पर मुर्गा फार्म के पास पहुंचा तो सचिन ने उस पर फायर कर दिया। गोली दीपक शर्मा के सिर के ऊपर से गुजर गई थी। दीपक शर्मा का आरोप था कि सचिन ने गांव के ठेके से उसका पीछा किया था। ब्यूरो