फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

पत्नी के हत्यारे को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
हिसार। उकलाना थाने में सात मई 2018 को दर्ज हत्या के मामले में सोमवार को एडीजे रेनू राणा की अदालत ने प्रभुवाला निवासी विनोद को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। विनोद को अदालत ने पांच जुलाई को दोषी करार दिया था। सजा के लिए 9 अगस्त निर्धारित की थी। मामले के संबंध में उकलाना थाना पुलिस ने प्रभुवाला निवासी तत्कालीन सरपंच प्रतिनिधि परमिंद्र की शिकायत पर केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

पुलिस को दी शिकायत में परमिंद्र ने बताया था कि सात मई की सुबह करीब 6 बजे उसके पास एक महिला ने फोन किया। महिला ने अपना नाम प्रभुवाला निवासी सावित्री बताया था। उसने बताया था कि उसके मकान की पिछली तरफ कैथल के रसीदा निवासी विनोद कई दिन से परिवार सहित रह रहा है। करीब एक माह पहले रेप केस के मामले में जमानत पर आया है। महिला ने बताया था कि विनोद अपनी पत्नी सरोज को पीट रहा है। 6 मई 2018 की शाम को भी पीटा था। सावित्री ने बताया था कि उसने व उसकी पड़ोसन शीनू ने विनोद का दरवाजा खटखटाया, लेकिन सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाकर देखा तो सरोज मृत अवस्था में पड़ी थी। सूचना पाकर परमिंद्र गांव निवासी जगन्नाथ व बलराज के साथ विनोद के मकान पर पहुंचे तो सरोज मृत अवस्था में बेड पर पड़ी थी। मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था।
विज्ञापन

किस धारा में कितनी सजा
धारा सजा जुर्माना जुर्माना अदा न करने पर
302 उम्रकैद 10 हजार रुपये दो महीने
201 पांच वर्ष पांच हजार रुपये एक महीने
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें