सिरसा। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश पीके लाल की अदालत ने बुधवार को पत्नी कीहत्या के मामले में आरोपी तिलकराज को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर 6 माह की अतिरिक्त कैद होगी।
वर्ष 2019 को पुलिस को दी शिकायत में नवीन निवासी गांव कोटली ने बताया था कि उसके पिता तिलकराज और माता गीता रानी का झगड़ा हो गया था। उसके पिता ने मां पर चाकू से वार कर उसे बुरी तरह से घायल दिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने कोटली निवासी तिलकराज को पत्नी की हत्या मामले में दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।