हिसार। रिश्वत मामले में फंसे ड्रग कंट्रोल अधिकार सुरेश चौधरी की बुधवार को हाईकोर्ट में जमानत को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान जांच अधिकारी सिरसा विजिलेंस में इंस्पेक्टर अनिल सोढी ने कहा कि सुरेश चौधरी जांच में सहयोग कर रहा है। उससे बरामदगी भी बकाया नहीं है। इसलिए कोर्ट में उसकी जमानत को मंजूर कर लिया। दूसरी तरफ चपरासी रामपाल को भी हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
वहीं हिसार सेशन कोर्ट में बुधवार को रामपाल और सुरेश चौधरी के गाड़ी चालक सुमित के भी आरोप तय होने थे। यहां सरकारी वकील ने अदालत से इस पर समय मांगा है। इसके तहत कोर्ट ने मंजूर करते हुए अगली सुनवाई के लिए 23 दिसंबर निर्धारित की है। जांच अधिकारी ने सेशन जज के पास अभी तक सुरेश चौधरी की चार्जशीट पेश नहीं की है। जिस पर बुधवार को कोर्ट ने जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। हैरानी की बात यह है कि जैसा कि शिकायतकर्ता द्वारा बार-बार दावा किया जा रहा था कि हाईकोर्ट में वह अपना वकील खड़ा कर केस की पैरवी कर सुरेश चौधरी व रामपाल की जमानत खारिज करवाने का प्रयास करेगा, लेकिन बुधवार को सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता का वकील वहां नहीं पाया गया। उल्लेखनीय है कि जांचकर्ता इंस्पेक्टर अनिल सोढी ने कहा था कि सुरेश चौधरी के खिलाफ सेशन कोर्ट में जल्द चालान पेश किया जाएगा।