हिसार। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने, पाॅक्सो एक्ट और मारपीट के मामले में दोषी विक्रम को 20 साल की सजा सुनाई है। सजा के अलावा दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। एक लाख रुपये एक महीने के अंदर पीड़िता को देने होंगे। इस संबंध में किशोरी के पिता ने आदमपुर पुलिस थाना में 16 जुलाई 2020 को शिकायत दी थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर विक्रम के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और 4 पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था।
आदमपुर पुलिस को दी गई शिकायत में एक व्यक्ति ने बताया था कि 15 जुलाई 2020 को 16 साल की बेटी प्लाॅट में गोबर डालने के लिए गई थी। इस दौरान आरोपी प्लॉट में पहुंच गया और बेटी से साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद भाभी प्लाॅट में पहुंची तो युवक दीवार फांद कर फरार हो गया। इस संबंध में पुलिस ने आरोपी विक्रम के खिलाफ केस दर्ज कर लिया था। उक्त मामले में अदालत ने दोषी विक्रम को 20 साल की सजा सुनाई है।