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दुष्कर्म के दोषी युवक को 10 साल कैद

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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने दोस्ती करके व धमकी देकर दुष्कर्म करने के दोषी युवक को 10 साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। मामले के मुताबिक टोहाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की शिकायत पर टोहाना क्षेत्र के ही युवक हरिपाल के खिलाफ सदर पुलिस टोहाना ने 27 अगस्त 2019 को पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
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पुलिस को दी शिकायत में पीड़िता ने बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ उसकी दोस्ती थी और वह कई साल से एक दूसरे के साथ मोबाइल पर बातचीत करते थे। उसने रात को मिलने के लिए बुलाया और धमकी देकर उससे जबरन दुष्कर्म किया। उसने कई बार यह कहते उससे दुष्कर्म किया कि वह उसकी फोटो व वीडियो वायरल कर देगा। एक अगस्त 2019 को उसने रात को उसे बुलाया व उससे दुष्कर्म किया।
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