फतेहाबाद। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी की अदालत ने लापरवाही से वाहन चलाकर युवक की जान लेने के मामले में दोषी ट्रैक्टर चालक गांव ढिंगसरा निवासी सुरेंद्र को एक साल की कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी को 27 मई को दोषी करार दिया गया था।
इस मामले में सदर थाना पुलिस ने 17 दिसंबर 2017 को मंगल सिंह निवासी गांव भूथनखुर्द की शिकायत पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर जान लेने के आरोप में केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में मंगल सिंह ने बताया था कि वह उसका ताऊ जगतार सिंह व उसके ताऊ का लड़का जरनैल सिंह 15 दिसंबर 2017 को दो अलग-अलग बाइकों पर सवार होकर सिरसा रिश्तेदारी में जा रहे थे। उसके ताऊ का लड़का जरनैल सिंह उनके आगे प्लेटिना बाइक पर सवार था। मंगल सिंह ने बताया कि दरियापुर के पास सामने से आ रहे ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाते हुए उसके ताऊ के लड़के जरनैल सिंह को टक्कर मार दी, जिसकी बाद में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने जांच के बाद इस मामले में आरोपी सुरेंद्र निवासी गांव ढिंगसरा को काबू किया था। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने सुरेंद्र को इस मामले में दोषी माना था। वीरवार को अदालत में आरोपी को एक साल की कैद और 25 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।