चरखी दादरी। दादरी जिले में जिलाधीश प्रीति ने धारा 144 लागू करते हुए पराली जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। कोई भी व्यक्ति अपने खेत में फसल अवशेष में आग लगाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जिलाधीश प्रीति ने जिले में धारा 144 के आदेश जारी करते हुए कहा है कि कोई भी नागरिक पराली जलाने का दोषी पाया जाता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए सरकार ने पराली जलाने पर रोक लगा रखी है। खेत में आग लगाने से भूमि की उर्वरा शक्ति नष्ट होती है और वातावरण प्रदूषित होता है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग की ओर से किसानों को कई तरह की कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जाते हैं, ताकि किसान पराली का खेत के अंदर ही प्रबंध कर सके और उसको जलाने की आवश्यकता न पड़े। फिर भी कोई व्यक्ति खेत में आग लगाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।