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Haryana: नाबालिग से दुष्कर्म के नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा, बच्ची को अलग-अलग जगह बेचा गया था

Tue, 30 Jul 2024 11:05 PM IST
भूपेंद्र सिंह संवाद न्यूज एजेंसी, भिवानी (हरियाणा)

सार

नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म व अलग-अलग जगह बेचने के नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म व अलग-अलग जगह बेचने के नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Freepik
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विस्तार
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नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और बेचने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट ) अजय पराशर ने नौ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर 2.40 रुपये अर्थदंड लगाया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।

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इस घटना के संबंध में महिला पुलिस थाना भिवानी में 2022 में केस दर्ज हुआ था। न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरती। वर्ष 2022 में पीड़ित लड़की ने महिला थाना पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया था कि उसके माता-पिता का स्वर्गवास हो चुका है। दिल्ली निवासी महिला रीना ने उससे घरों में काम करवाया। इसके बाद महिला ने उसे अलग-अलग व्यक्तियों को बेच दिया था।

न्यायालय ने दोषी नवीन निवासी ओबरा, मनजीत निवासी पुंडरी जिला कैथल व अंकित निवासी खरखौदा सोनीपत को 6 पॉस्को एक्ट में उम्रकैद की सजा व प्रत्येक पर 50,000 का जुर्माना लगाया है। वहीं, दोषियों को धारा 370, 34 आईपीसी में उम्रकैद की सजा व प्रत्येक आरोपी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है।
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न्यायालय ने दोषी रोहतास, निवासी सफीदों जिला जींद, शमशेर, निवासी सफीदों जिला जींद, सूर्यमणि निवासी असंध करनाल, अभिलाषा निवासी गाजियाबाद, रीना निवासी बुराड़ी दिल्ली व विक्की निवासी नांगलोई दिल्ली को धारा 370, 34 आईपीसी में उम्र कैद की सजा व प्रत्येक आरोपी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है।

पुलिस अधीक्षक भिवानी वरुण सिंगला ने जिला भिवानी के सभी प्रबंधक थाना, चौकी इंचार्ज व अनुसंधानकर्ताओं को विशेष निर्देश दिए हैं कि महिला विरुद्ध अपराध व पॉस्को एक्ट के तहत शिकायत का बिना किसी विलंब के शिकायत के आधार पर अभियोग अंकित करें। पुलिस के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्य व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी पुलिस कार्रवाई करते हुए न्यायालय में आरोपियों को दंड व पीड़ित को न्याय दिलाने का कार्य करें।  

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