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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

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पोक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी युवक को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। आरोपी पर न्यायालय ने 30 हजार जुर्माना किया है।
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पुलिस प्रवक्ता अभिषेक यादव ने बताया कि नाबलिग से दुष्कर्म का आरोपी नसीब वासी पुर्णपुरा को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सोनिका की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 376(3) में 20 साल, धारा 450 में 10 साल व 30 हजार जुर्माना, धारा 506 में तीन साल व पांच हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दुष्कर्मी पर कुल 75 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान है।
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महिला पुलिस थाना में 2019 में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। करीब तीन साल तक मामले की न्यायालय में सुनवाई चली। इसी मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह ने कहा कि पुलिस पोक्सो एक्ट के मामलों में तत्परता से कार्रवाई करे और आरोपी को साक्ष्यों के आधार पर गिरफ्तार कर उसे न्यायालय में पेश करे, ताकि पीड़िता को समय रहते न्याय दिलाया जा सके।
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