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गोरखपुर: हत्या के मामले में सात लोगों को आजीवन कारावास, 'ऑपरेशन शिकंजा' के तहत पुलिस मामले में कर रही थी निगरानी

Thu, 25 Nov 2021 03:16 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।

सार

तिवारीपुर क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी अभियुक्त कमालुद्दीन, मुन्नन, अजीज, बहरामपुर निवासी निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन उर्फ नसरुद्दीन, पिपरापुर भट्ठा निवासी जुबेर व महराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के टोगरी निवासी आदिल को सजाया सुनाया गया।
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कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।) - फोटो : iStock
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विस्तार
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हत्या के एक मामले में जुर्म सिद्ध हो जाने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने तिवारीपुर क्षेत्र के इलाहीबाग निवासी अभियुक्त कमालुद्दीन, मुन्नन, अजीज, बहरामपुर निवासी निजामुद्दीन, नसीरुद्दीन उर्फ नसरुद्दीन, पिपरापुर भट्ठा निवासी जुबेर व महराजगंज जिले के निचलौल क्षेत्र के टोगरी निवासी आदिल को आजीवन कारावास एवं 14 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को चार माह का कारावास अलग से भुगतना होगा।
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अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता यशपाल सिंह ने कहा कि वादिनी गौमती देवी के पति रवि कुमार निषाद दो जुलाई 2019 की शाम करीब साढ़े सात दरवाजा लेने लालडिग्गी गए थे। वापस आते समय रात में करीब आठ बजे शीतला माता मंदिर के पास मौजूद मुहल्ले के अजीज, कमालुद्दीन, मुन्नन व निजामुद्दीन आदि ने पति की गाली देते हुए पिटाई करने लगे।

बीच बचाव करने ठेला चालक गोविंद पहुंचा तो अभियुक्तों ने उसे भी मारने के लिए दौड़ा लिया। गोविंद ने वहां से भागकर झगड़े की जानकारी दी। वादिनी व अन्य लोग मौके पर पहुंचे, तब तक आरोपियों ने उसके पति को मारकर नाले में दबा दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों के कृत्य को गंभीर मानते हुए सजा सुनाई।
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