क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) से प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस धारक और 250000 रुपये की वार्षिक आय सीमा तक के अनुसूचित जाति के युवक और युवती इस योजना में लाभ पा सकेंगे। यदि उनको पहले से निगम की किसी योजना का लाभ मिल रहा होगा तो आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
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शहरी क्षेत्र के आवेदक विकास भवन स्थित कार्यालय में 20 सितंबर तक आवेदन जमा करा सकते हैं। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपने विकास खंड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक पासबुक की फोटोकापी जमा करानी होगी।