फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गारमेंट पार्क: उद्योग लगाना चाहते हैं यहां बेहतर मौका, ऐसे करें आवेदन

Tue, 17 Aug 2021 03:18 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 101 प्लाटों का निकाला विज्ञापन, आवेदन आमंत्रित।
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

अगर गोरखपुर में रेडीमेड गारमेंट्स या होजरी उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहतर समय और मौका है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण ( गीडा) प्रशासन के तरफ से भीटी रावत में इसके लिए 101 प्लाटों के आवंटन का विज्ञापन जारी कर दिया है। 500 वर्ग मीटर से लेकर एक एकड़ तक के प्लाट यहां उपलब्ध हैं।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार, गोरखपुर में एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी के अंतर्गत रेडीमेड गारमेंट्स को शामिल किया गया है। इसके अलावा इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार भीटी रावत में गारमेंट पार्क बनाया जा रहा है। गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि इसी क्रम में गीडा द्वारा औद्योगिक क्षेत्र भीटी रावत, सेक्टर-26 में गारमेंट्स, होजरी उद्योग स्थापना के लिए गारमेंट्स क्लस्टर / पार्क योजना-2021 लाई गयी है।

प्लॉट के लिए आज से कर सकते हैं आवेदन
गीडा प्रशासन के द्वारा गारमेंट्स एवं होजरी उद्योग स्थापना के लिए प्लॉटों संबंधी ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया है। इसके लिए 18 अगस्त से आवेदन किया जा सकता है। इसके अंतिम तिथि 10 सितंबर निर्धारित की गई है। आवेदन केवल गीडा की वेबसाइट www.gidagkp.in पर किया जा सकता है।
विज्ञापन


 
विज्ञापन

500 वर्ग मीटर से लेकर एक एकड़ तक के हैं प्लाट

गीडा सीईओ पवन अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत भूखंडों की कुल संख्या 101 है । वही गारमेंट एवं होजरी उद्योगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 500 वर्गमीटर से 5239 वर्गमीटर तक के 101 भूखण्ड आवंटित किए जाएंगे।

गीडा की वेबसाइट पर देख सकते हैं विज्ञापन का विस्तृत विवरण
पवन अग्रवाल ने बताया कि विज्ञापन का विस्तृत विवरण, नियम व शर्तें गीडा के वेबसाइट www.gidagkp.in पर उपलब्ध है। केवल उक्त वेबसाइट के माध्यम से ही संबंधित स्वहस्ताक्षरित प्रपत्रों के साथ पठनीय ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

किसी नियम में बदलाव पर निरस्त हो सकता है आवंटन
मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने बताया कि आवंटन के पूर्व या पश्चात किसी नियम व आवंटन प्रक्रिया में परिवर्तन या पूरी आवंटन प्रक्रिया को निरस्त किया जा सकता है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें