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गोरखपुर: जेल में बंद जर्मन कैदी की अब अपने देश में कटेगी बची सजा, सात साल पहले इस जुर्म में पकड़ा गया था आरोपी

Sun, 01 Aug 2021 12:06 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।

सार

भारत और जर्मनी के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि के तहत इस एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को जर्मनी की पुलिस को सौंपा जाएगा।
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गोरखपुर जेल। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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सात साल पहले सोनौली बार्डर पर नशीले पदार्थ के साथ पकड़े गए जर्मनी के नागरिक बैरेड मैनफ्रेंड का प्रत्यर्पण होगा। भारत और जर्मनी के बीच हुए प्रत्यर्पण संधि के तहत इस एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को जर्मनी की पुलिस को सौंपा जाएगा। भारत में साढ़े छह साल की सजा काट चुके आरोपी को बाकी बची साढ़े तीन साल की सजा अपने देश में काटनी होगी। यह जर्मन नागरिक फिलहाल गोरखपुर की जेल में कैद है। 12 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पर यूपी पुलिस बैरेंड मैनफ्रेंड को जर्मन पुलिस को सौंपेगी।
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जर्मनी के सजसेन निवासी बैरेड मैन फ्रेंड को नशीले पदार्थ के साथ भारत-नेपाल सीमा पर अक्तूबर 2014 में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एनडीपीएस ऐक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से एक नंबर 2014 को उसे महराजगंज जेल भेजा गया था।

प्रशासनिक आधार पर एक अक्टूबर 2015 को बैरेंड मैन फ्रेंड को गोरखपुर मंडलीय कारागार में ट्रांसफर कर दिया गया। यहीं पर रहते हुए 20 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने उसे 10 साल कठोर कारावास और एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। बैरेंड मैनफ्रेंड अब तक साढ़े छह साल की सजा काट चुका है। बची हुई सजा वह अब जर्मनी के जेल में काटेगा।
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जेलर प्रेम सागर शुक्ला ने बताया कि बैरेड मैन फ्रेंड को एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की सजा हुई थी। छह साल से ज्यादा की सजा वह काट चुका है। भारत और जर्मनी के बीच लागू प्रत्यर्पण संधि के तहत इस अपराधी को जर्मनी को सौंपा जाएगा। हालांकि उसे बची हुई सजा जर्मनी की जेल में काटनी होगी। 12 अगस्त को उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर जर्मन पुलिस को सौंपा जाएगा।
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