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Lockdown 4.0: गोरखपुर में मॉल-कॉम्प्लेक्स, सैलून छोड़कर सभी दुकानें खुलेंगी, पास की जरूरत नहीं

Tue, 26 May 2020 06:22 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
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gorakhpur news - फोटो : अमर उजाला।
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दो महीने बाद बुधवार को जिले के बाजारों में फिर पुरानी रौनक लौट आएगी। मॉल-शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल-रेस्टोरेंट और सैलून को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकेंगी। यही नहीं अब किसी भी दुकान के लिए पास की भी जरूरत नहीं रहेगी। हालांकि पहले की ही तरह सभी दुकानें रोस्टर के मुताबिक ही खुलेंगी।

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सिर्फ होम डिलीवरी की शर्त पर आइस्क्रीम, मिठाई- बेकरी, मीट, मछली, अंडा, किराना की दुकानें सातों दिन खुलेंगी। दवा की दुकानें भी रोज खुलेंगी जबकि बाकी सभी दुकानें -प्रतिष्ठान रविवार को बंद रहेंगी। डीएम के. विजयेंद्र पांडियन ने बताया कि शाम सात बजे से लेकर सुबह सात बजे तक घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी।

सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही निकल सकेंगे। कंटेनमेंट, बफर जोन में आवश्यक इमरजेंसी सेवाओं के अलावा बाकी सभी तरह की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों आपदा प्रबंधन के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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  • दुकानों की श्रेणी                                                समय  व दिन  
  • स्टेशनरी                                                       ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • कृषि यंत्र-उपकरण, कीटनाशक, दवा-बीज भंडार व उवर्रक   ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक  सोमवार से शनिवार)
  • सभी मकान निर्माण सामग्री, हार्डवेयर व फर्नीचर             ( सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • ऑटो मोबाइल पार्ट, मोटर रिपेयर वर्कशाप                       (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)
  • बैट्री, टायर-ट्यूब शॉप                                            ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • चश्मा- मोबाइल शॉप व मरम्मत की दुकानें                         ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • इलेक्ट्रानिक्स उपकरण, बर्तन, गैस चूल्हा शॉप व मरम्मत           ( सुबह 11 से  शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • प्रिटिंग प्रेस                                                          ( सुबह 11 से 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक)
  • ड्राई क्लीनर्स                                                       (सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • रेडीमेड गारमेंट(मॉल छोड़कर)                                  ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ शॉप                                ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • आभूषण (ज्वैलरी शॉप)                                    (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • जूता, चप्पल, बैग                                            (सुबह 10 से शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार)
  • फोटो स्टूडियो, फोटो कॉपी, ऑन लाइन सेंटर               ( सुबह 11 से 05 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • स्पोर्ट शॉप, दर्जी                                             ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक  सोमवार से शनिवार )
  • श्रृंगार, बिसाथा, गिफ्ट आइटम                              ( सुबह 11 से शाम 6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • साइकिल, घड़ी                                              ( सुबह  11 से  शाम 5 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार
  • सजावट, गद्दा, हैंडलूम                                     ( सुबह 11 से  6 बजे तक मंगलवार, गुरुवार, शनिवार)
  • मछली-मीट, अंडा, दूध, (होम डिलीवरी)                  (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
  • दवा, राशन, कोरियर, पार्सल ( होम डिलीवरी)             ( सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
  • मिठाई की दुकान, बेकरी (होम डिलीवरी)                  (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
  • आईस्क्रीम (होम डिलीवरी)                                  (सुबह 7 से शाम 6 बजे, प्रतिदिन)
 
 

दुकानों को खोलने की ये होंगी शर्तें

  • दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।
  • दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
  • दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम 05 से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी
  • हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।
  • दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराना होगा।
  • दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
  • दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।

बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को ये भी करना होगा
बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
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होम डिलीवरी सेवाएं सिर्फ सुबह सात से शाम सात

डीएम ने बताया कि सभी होम डिलीवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगी। डिलीवरी कर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी पोर्टल का संचालन करने वालों को अपने डिलीवरी ब्वॉय की नियमित थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी।

कपड़ा और गारमेंट्स की दुकान अलग-अलग दिन खोलने के आदेश में बदलाव की मांग
जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की सूची जारी की है, उसमें कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें अलग-अलग दिन खोलने का आदेश है। इससे व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्यादा कपड़े के दुकानदार रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री भी करते हैं। ऐसे में अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने के आदेश पर फिर विचार किया जाना चाहिए।

एक ही दुकान को रोस्टर के हिसाब से अलग-अलग दिन खोल पाना संभव नहीं है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन हुआ तो दूसरी परेशानी बढ़ेगी। आपको बताएं, जिला प्रशासन ने रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर) की दुकान सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार खोला जाना है। इस पर व्यापारियों को आपत्ति है।
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