- दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, फेस कवर/फेस मास्क, ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा। दुकान में सैनिटाइजर की व्यवस्था जरूरी है। किसी भी ग्राहक को बिना मास्क कोई सामग्री नहीं बेची जाएगी।
- दुकानों में सोशल डिस्टेन्सिग (6 फीट की दूरी) का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।
- दुकान के सामने/अन्दर एक साथ एक समय में अधिकतम 05 से अधिक ग्राहक नहीं खड़े होने चाहिए, उनमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कम से कम दो गज की दूरी जरूरी
- हाथ धोने/सैनिटाइजर/व्यक्तिगत साफ-सफाई के लिए व्यवस्था करनी होगी।
- दुकान को दिन में कई बार सैनिटाइज/सफाई सोडियम हाइपोक्लोराइड के 1 प्रतिशत घोल/ब्लीचिंग पाउडर के 03 प्रतिशत घोल से कराना होगा।
- दुकानदार/दुकान के कार्मिंकों/ग्राहकों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा।
- दुकानदार/प्रतिष्ठान के प्रबन्धक, बुखार/सर्दी/खांसी के लक्षण वाले ग्राहकों/कार्मिकों को प्रवेश नहीं देंगे।
बड़ी दुकानों-प्रतिष्ठानों को ये भी करना होगा
बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान, जिसमें 30 से अधिक कार्मिक कार्य करते हों, ऐसे प्रतिष्ठान को 50 प्रतिशत कार्मिक की क्षमता से ही संचालित किया जाएगा यानी अधिकतम एक साथ 15 से अधिक कार्मिक कार्य नहीं करेंगे। वहीं बड़ी दुकानों/प्रतिष्ठान पर कर्मचारियों या ग्राहकों को प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
डीएम ने बताया कि सभी होम डिलीवरी सेवाएं ( दवा के अतिरिक्त) सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगी। डिलीवरी कर्ता को मास्क/फेसकवर/ग्लब्स पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही होम डिलीवरी पोर्टल का संचालन करने वालों को अपने डिलीवरी ब्वॉय की नियमित थर्मल स्कैनिंग से जांच करनी होगी।
कपड़ा और गारमेंट्स की दुकान अलग-अलग दिन खोलने के आदेश में बदलाव की मांग
जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने की सूची जारी की है, उसमें कपड़ा और रेडीमेड गारमेंट्स की दुकानें अलग-अलग दिन खोलने का आदेश है। इससे व्यापारी परेशान हैं। उनका कहना है कि ज्यादा कपड़े के दुकानदार रेडीमेड गारमेंट्स की बिक्री भी करते हैं। ऐसे में अलग-अलग दिन दुकानों को खोलने के आदेश पर फिर विचार किया जाना चाहिए।
एक ही दुकान को रोस्टर के हिसाब से अलग-अलग दिन खोल पाना संभव नहीं है। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन हुआ तो दूसरी परेशानी बढ़ेगी। आपको बताएं, जिला प्रशासन ने रेडीमेड गारमेंट (मॉल छोड़कर) की दुकान सुबह 11 से शाम 6 बजे तक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और कपड़ा, साड़ी, कटिंग क्लॉथ की दुकानों को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे, मंगलवार, गुरुवार, शनिवार खोला जाना है। इस पर व्यापारियों को आपत्ति है।