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NEET: नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनाएगा विस्तृत फैसला, जानिए अभी शीर्ष न्यायालय की ओर से क्या कहा गया

Tue, 23 Jul 2024 06:48 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला

सार

NEET UG Hearing: नीट यूजी मामले से जुड़ी 40 अधिक याचिकाओं पर सुनवाई पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज किया और कहा कि विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा।
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NEET, Supreme Court - फोटो : अमर उजाला, ग्राफिक
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विस्तार
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NEET UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से घिरे NEET-UG 2024 को रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग वाली याचिकाओं को मंगलवार को खारिज कर दिया और कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई डेटा नहीं है जो प्रश्नपत्र के व्यवस्थित रूप से लीक होने और अन्य गड़बड़ियों का संकेत दे।

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मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ अधिवक्ता नरेंद्र हुड्डा, संजय हेगड़े और मैथ्यूज नेदुमप्रा सहित वकीलों की एक टोली की दलीलें करीब चार दिनों तक सुनीं।

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बाद में सुनाया जाएगा विस्तृत फैसला

सीजेआई ने कहा, "इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि नीट-यूजी 2024 परीक्षा का परिणाम खराब है या इसमें व्यवस्थागत उल्लंघन हुआ है।" 

पीठ ने बीस लाख से अधिक छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले के ऑपरेटिव हिस्से को लिखा और कहा कि एक विस्तृत फैसला बाद में सुनाया जाएगा।

हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रश्नपत्र लीक होने की घटना हजारीबाग और पटना में हुई थी, इस पर कोई विवाद नहीं है। एनटीए और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय 5 मई को आयोजित परीक्षा में प्रश्नपत्र लीक से लेकर नकल तक कथित बड़े पैमाने पर गड़बड़ी को लेकर छात्रों द्वारा किए गए विरोध-प्रदर्शन और राजनीतिक विवाद के केंद्र में रहे हैं।

राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (नीट-यूजी) देश भर के सरकारी और निजी संस्थानों में एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। 5 मई को 14 विदेशी शहरों सहित 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर 23.33 लाख छात्रों ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा दी थी।
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