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दिल्ली: सुदर्शन टीवी के सुरेश चव्हाणके के खिलाफ अभद्र भाषा और विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी 

Tue, 01 Feb 2022 07:33 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली

सार

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा याचिका दायर कर चव्हाणके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2021 को आयोजित कार्यक्रम में आरोपी ने भड़काऊ भाषण दिए थे।
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सुरेश चव्हाणके - फोटो : अमर उजाला- फाइल फोटो
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विस्तार
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अदालत ने पिछले वर्ष सुदर्शन टीवी के प्रधान संपादक सुरेश चव्हाणके के खिलाफ हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कथित रूप से अभद्र भाषा और धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने के आरोप पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

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रोहिणी अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट गोपाल कृष्ण ने रोहिणी थानायक्ष को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि इस मामले में क्या मामला बनता है। यदि कोई अपराध बनता है तो पुलिस ने मामले में क्या कार्रवाई की। अदालत ने थानाध्यक्ष को मामले में विस्तृत रिपोर्ट दायर करने का निर्देश देते हुए सुनवाई 2 अप्रैल तय की है।

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19 दिसंबर को आयोजित कार्यक्रम में भड़काऊ बयान देने का आरोप

वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सैयद कासिम रसूल इलियास द्वारा सीआरपीसी की 156 (3) के तहत याचिका दायर कर चव्हाणके के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। दायर याचिका में कहा गया है कि 19 दिसंबर 2021 को हिंदू युवा वाहिनी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि चव्हाणके को लोगों के एक समूह को भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मरने और मारने की शपथ दिलाते हुए देखा गया है।

याची के अनुसार यह एकमात्र ऐसी घटना नहीं है जहां आरोपी को घृणित बयान देने और अपने समर्थकों को हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए लड़ने और धार्मिक उन्माद फैलाने और सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित करने के लिए उकसाया गया था बल्कि मीडिया हैंडल बिंदास बोल नाम के अपने शो के माध्यम से भी ऐसा किया गया है।

पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप

याचिका में कहा गया है कि उसने पुलिस व अन्य को चव्हाणके के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शिकायत दी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में पुलिस को मामले में प्राथमिकी दर्ज कर सुरेश चव्हाणके के खिलाफ उनके भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए।
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