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प्रतिबंध: दिल्ली हाईकोर्ट ने जेनरिक फार्मा कंपनियों के नोवार्टिस की पेटेंट दवाई के उत्पादन और बिक्री करने पर लगाई रोक

Tue, 02 Nov 2021 03:45 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली

सार

हाईकोर्ट ने प्रतिबंध का यह आदेश नाट्को फार्मा, टोरंट फार्मास्युटिकल्स, एरिस लाइफसाइंसेज और विंडलास बायोटेक जेनरिक फार्मा कंपनियों को वाल्सर्तन और सेक्यूबाइट्रिल के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ दिया है।
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दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न जेनरिक फार्मा कंपनियों को हृदय रोग संबंधी बीमारियों के इलाज में दी जाने वालीं वाल्सर्तन और सेक्यूबाइट्रिल टेबलेट के उत्पादन और बिक्री करने पर रोक दिया है। इससे प्रमुख फार्मा कंपनी नोवार्टिस एजी के पेटेंट का उल्लंघन होता है।

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प्रतिबंध का यह आदेश नाट्को फार्मा, टोरंट फार्मास्युटिकल्स, एरिस लाइफसाइंसेज और विंडलास बायोटेक जेनरिक फार्मा कंपनियों को वाल्सर्तन और सेक्यूबाइट्रिल के उत्पादन और बिक्री के खिलाफ आया है। नोवार्टिस इनके पेटेंटी के तौर पर भारत में यह दवाइयां 2016 से बेच रही है। नोवार्टिस की तरफ से अधिवक्ता ममता झा द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश दिया गया है। उन्होंने अन्य कंपनियों को सेक्यूबाइट्रिल और वाल्तार्तन टेबलेट्स के कॉम्बिनेशन के निर्माण और बिक्री के खिलाफ अपील की थी।

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