पीठ ने दलीलों पर विचार करने के बाद टावरों को गिराने की समय बढ़ाते हुए 28 अगस्त को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2021 को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें भवन मानदंडों के उल्लंघन के लिए सुपरटेक के नोएडा एक्सप्रेस स्थित एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के 40 मंजिलें ट्विन टावर 16 (अपेक्स) और 17 (स्यान) को ढहाने का आदेश दिया गया था।