नई दिल्ली में सड़क दुर्घटना में मृत एमटीएनएल कर्मी के परिजनों को 42 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को दिया गया है। कर्मी की मौत 2009 में सड़क हादसे में हुई थी।
कड़कड़डूमा स्थित सड़क दुर्घटना पंचाट ने हादसे में मृत हुई रुकमणी देवी के परिजनों को मुआवजा राशि देने का निर्देश बीमा कंपनी को दिया है।
रुकमणी देवी की 10 दिसंबर 2009 को लक्ष्मी नगर इलाके में कार की टक्कर से मौत हो गई थी। एमएसीटी जज बीएस चुंबक ने हादसे के जिम्मेदार कार चालक और मालिक के उस तर्क को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इसकी जिम्मेदारी रुकमणी के पति पर डाली थी।
अदालत ने अपने आदेश में कहा रुकमणी के परिजन इस बात को साबित करने में कामयाब रहे हैं कि यह हादसा चालक की गलती से हुआ।
पेश मामले में हादसे वाले दिन रुकमणी देवी अपने पति के साथ बाइक पर यात्रा कर रही थी। लक्ष्मी नगर में तेज रफ्तार कार ने इनकी बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में रुकमणी देवी गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले का निबटारा करते हुए अदालत ने कहा कि ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे पीड़ित पक्ष की बात पर विश्वास न किया जाए।