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एकमुश्त समाधान योजना में मिलेगी दंडात्मक ब्याज से राहत

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नोएडा। आवासीय भवन विभाग के बकायेदारों को एकमुश्त समाधान योजना का लाभ 2 अक्तूबर से 1 दिसंबर तक मिलेगा। खास बात यह कि इस दौरान दंडात्मक ब्याज को माफ करते हुए बकाया वसूला जाएगा। इसके अलावा इस अवधि में लीड डीड कराने पर लीज डीड विलंब शुल्क में 100 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी यानी लीज डीड विलंब शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्राधिकरण की 203वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया।
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दरअसल, आवासीय भवन विभाग के अंतर्गत प्राधिकरण के बनाए फ्लैटों के आवंटियों ने बकाये की किश्त नहीं जमा कराई। इन पर दंडात्मक ब्याज लगाया गया है। सेक्टर-135 में डुप्लेक्स भवनों के 65 आवंटियों पर करीब 80 करोड़ का बकाया है। इसमें वर्ष 2016-17 तक आवासीय भवन की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों के आवंटित भवनों के बकायेदारों को मौका मिलेगा। इन श्रेणियों में समाजवादी आवास योजना सहित अन्य योजनाएं शामिल हैं।
आवंटन निरस्त होने पर जब्त होगी 100 प्रतिशत राशि
आवासीय भवन विभाग के किराया अभिधृति अनुबंध (एचपीटीए) के आधार पर भवनों का आवंटन कर किश्तों का भुगतान नहीं करने वालों पर गाज गिरेगी। वहीं इनमें से कई ने लीज डीड भी नहीं कराई है। बोर्ड की ओर से यह फैसला किया गया है कि ऐसे डिफॉल्टर आवंटियों को नियमों के उल्लंघन किए जाने पर आवंटन निरस्त कर उनकी संपूर्ण जमा राशि को जब्त कर लिया जाए। उनका पूरा पैसा प्राधिकरण के पक्ष में जमा हो जाएगा।
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एकमुश्त पैसा जमा करने वालों को भूखंड आवंटन में मिलेगी वरीयता
शहर में औद्योगिक और संस्थागत विभाग के प्लॉट पाने की चाह रखने वालों के लिए खुशखबरी है। भूखंड आवंटन प्रक्रिया के दौरान एकमुश्त राशि देने पर उन्हेें वरीयता दी जाएगी। अभी तक प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया के दौरान ड्रॉ के अलावा साक्षात्कार का मौका मिलता है। बड़े प्लॉट के आवंटन में साक्षात्कार से जमीनों का आवंटन हो जाता है, लेकिन अब प्राधिकरण ने बोर्ड के माध्यम से ऐसे लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश की है, जो आगामी योजना में प्लॉट की कुल कीमत एक बार में जमा कर देंगे। ऐसे लोगों को भूखंड आवंटन के समय सबसे पहले जमीन मिलेगी। इस तरह की योजना दूसरे प्राधिकरणों में भी है। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण में पहले यह व्यवस्था लागू नहीं थी। इससे उन लोगों को फायदा होगा, जो एक बार में ही पूरी राशि देना चाहते हैं।
सभी विभागों के आवंटियों को मिलेगा छह माह के नि:शुल्क समय वृद्धि का लाभ
कोविड-19 की वजह से कई आवंटी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं ले पाए थे। शासन के 2 जुलाई 2020 के आदेशों के क्रम छह माह का समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने के लिए निशुल्क दिया गया था। अब शासन की मंशा यह है कि उक्त निशुल्क समय वृद्धि सभी प्रकार की संपत्तियों पर लागू हो। खास बात यह कि लीज डीड के अनुसार समाप्त हो रहे समय के बाद अतिरिक्त छह माह का समय कंप्लीशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए नि:शुल्क प्रदान किया जाएगा।
झुग्गी निवासियों को मिला लाभ
सेक्टर-4, 5, 8, 9 और 10 के झुग्गी झोपड़ी के निवासियों को सेक्टर-122 में फ्लैट का आवंटन किया गया है। यहां उन्हें दो कमरों के फ्लैट का आवंटन हुआ है। आवंटन की शर्तों के अनुसार आवंटियों को 90 दिन के भीतर फ्लैट की लीज डीड करानी है। जिन्होंने भी समय अवधि में लीज डीड नहीं कराई, उन्हें 15 मई से 31 अगस्त तक के समय का अर्थदंड माफ कर दिया गया है।
बिना यूनिट शुरू किए नहीं बेच सकेंगे औद्योगिक-संस्थागत भूखंड
आपने कोई औद्योगिक या संस्थागत भूखंड लिया है और निर्माण के बाद काम शुरू नहीं किया है तो अब उसे बेच नहीं पाएंगे। प्राधिकरण ने पहले के नियमों को बदल दिया है। अब निर्माण के बाद यूनिट शुरू करनी होगी। क्रियाशीलता प्रमाण पत्र भी लेना होगा, तभी यूूनिट बेची जा सकेगी। बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया है।
दरअसल, नोएडा में 1500 औद्योगिक और 100 संस्थागत इकाइयां क्रियाशील नहीं हैं यानी प्राधिकरण की फाइलों में ऐसी यूनिटों को सक्रिय नहीं माना जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि जिसने भी यह जमीनें खरीदीं। उसने यहां कोई फैक्ट्री या ऑफिस की इमारत नहीं बनाई। अब तक ऐसे भूखंडों या यूनिटों को बेचने के लिए आवंटी ज्यादा ट्रांसफर शुल्क देते थे। ऐसे औद्योगिक और संस्थागत इकाइयों को बेचने के लिए 10 प्रतिशत ट्रांसफर शुल्क देना होता था। अब बोर्ड बैठक में यह व्यवस्था खत्म कर दी गई है। यह फैसला लिया गया कि इस तरह के भूखंड अब बेचे नहीं जा सकेंगे। अगर ऐसे भूखंड को बेचना है तो पहले यहां निर्माण करना होगा। इसके बाद जिस काम के लिए इसे लिया गया है उसे शुरू करना होगा। फिर प्राधिकरण से क्रियाशीलता प्रमाण पत्र लेकर ही इसे बेचा जा सकेगा। ऐसे में करीब 1600 यूनिट आवंटियों को झटका लगा है।
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