ग्रेटर नोएडा। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। प्रदेश सरकार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन के रिकॉर्ड में अभी तक 467 लोगों की मौत कोरोना से हुई है।
प्रशासनिक अफसरों ने बताया कि राज्य आपदा निधि के माध्यम से यह राशि आश्रितों को दी जाएगी। परिजनों को मूल जिले या फिर जिस जिले में मौत हुई है, वहां के जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन करना होगा। जिले में मृतकों की संख्या 467 है जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट में दिए पते के आधार पर है। अगर मृतक का मूल जनपद कोई और है तो स्टेट सर्विलांस अफसर संबंधित जिले के डीएम को इसकी सूचना भेजेंगे। परिजनों को मूल जनपद के जिलाधिकारी की तरफ से ही आर्थिक मदद मिलेगी। आवेदन के समय मृत्यु प्रमाण पत्र लगाना होगा। इस पर मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है अंकित होना चाहिए। आवेदनों की जांच करने के लिए एक जिलास्तरीय कमेटी का गठन होगा। इसमें एडीएम, सीएमओ, एसीएमओ, मेडिकल कॉलेज के विभागाध्यक्ष, मेडिसिन व एक विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।
आवेदन के लिए एक सेल बनाया जाएगा। रजिस्टर में हर आवेदन की जानकारी दर्ज की जाएगी। आवेदन प्राप्त करने की रसीद भी दी जाएगी। सहायता राशि आवेदक के खाते में भेजी जाएगी। आवेदन के साथ आरटीपीसीआर, एंटीजन, सीटी स्कैन की दिनांक, आधार कार्ड, आश्रित का नाम, आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर आदि जानकारी देनी होगी।
कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि मिलेगी। इसका शासनादेश मिल गया है। परिजन प्रशासन के पास आवेदन कर सकते हैं। 30 दिन के अंदर उनका निस्तारण कर राशि जारी कर दी जाएगी।
- वंदिता श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)