नूंह। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ मामले में अदालत ने दो आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फास्ट ट्रेक कोर्ट एडिशनल सेशन जज संजय कुमार शर्मा ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखते हुए आरोपियों को जेल भेजा व मंगलवार को दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।
पिनगवां थाना क्षेत्र के एक गांव में आरोपी अजरुद्दीन व आलम ने 11 दिसंबर 2018 की शाम 8 बजे अपने पशुओं को चारा डालनेे के लिए घर के पास गई नाबालिग से छेड़छाड़ की वारदात को अंजाम दिया था। इसके बाद नाबालिग ने सारी आपबीती अपने परिजनों को बताई। परिजनों ने इस मामले में उक्त आरोपियों से शिकायत की तो उक्त आरोपियों के परिजनों ने उनके साथ गाली गालौज की। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने नूंह महिला थाने में इस मामले की शिकायत दी। नूंह महिला थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद से ही यह मामला नूंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा था। इस मामले में सुनवाई के बाद एडिशनल सेशन जज संजय कुमार शर्मा ने उक्त आरोपियों को सोमवार को दोषी करार दिया था। मंगलवार को दोनों आरोपियों को अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई। दोनों आरोपियों को सोमवार को ही भोंडसी जेल में भेज दिया गया। वहीं इस मामले में दोषियों को सजा सुनाने पर पीड़िता के परिवार वालों ने राहत की सांस ली। इस बारे में नूंह महिला थाना प्रभारी ने बताया कि उक्त मामले में दोनों आरोपियों को अदालत ने सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया है।
फोटो ऱ् नूंह स्थित जिला न्यायिक परिसर।