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बिना हस्ताक्षर चेक क्लियर: खोए चेक से बैंक ने किया भुगतान, अब ब्याज सहित लौटानी होगी राशि, 10 हजार जुर्माना भी

Mon, 19 Dec 2022 05:24 PM IST
Vikas Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, ग्रेटर नोएडा

सार

चेक पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। बैंक से पैसा लौटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन पैसा नहीं लौटाया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया था।
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HDFC Bank - फोटो : pixabay
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विस्तार
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चेक खोने की सूचना के बाद भी भुगतान करने पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने एचडीएफसी बैंक भुगतान राशि लौटाने के आदेश दिए हैं। साथ ही, छह फीसदी ब्याज के साथ एक हजार रुपये वाद व्यय और 10 हजार रुपये मानसिक संताप के देने होंगे। आयोग ने एक मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है।

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नोएडा के सेक्टर-82 निवासी जय प्रकाश सिंह का एचडीएफसी बैंक की ग्रेटर नोएडा शाखा में बचत खाता है। बैंक की ओर से जारी चेक बुक में दो चेक नहीं थे। इसकी सूचना मिलने के बाद बैंक ने ग्राहक को दोनों चेक का भुगतान रोकने की बात कही थी। 

पांच अक्तूबर 2013 को पीड़ित के खाते से 1.59 लाख रुपये निकल गए। इसकी सूचना बैंक को दी गई। पीड़ित का आरोप है कि जो चेक गायब थे उसी से पैसा निकाला गया। सूचना के बाद भी बैंक ने भुगतान नहीं रोका। बिना हस्ताक्षर वाले चेक से भुगतान कर दिया गया। 

चेक पर हस्ताक्षर मेल नहीं खाते हैं। बैंक से पैसा लौटाने का अनुरोध किया गया, लेकिन पैसा नहीं लौटाया। पीड़ित ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में केस दायर किया था। आयोग ने सुनवाई के दौरान माना कि बैंक ने सेवा में कमी की है। 
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शिकायत के बाद भी बैंक ने कार्रवाई नहीं की। आयोग ने एचडीएफसी बैंक को खातेदार को 1,59000 रुपये छह फीसदी ब्याज समेत 30 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया है। साथ ही, बैंक को 10 हजार रुपये मानसिक संताप और एक हजार रुपये वाद व्यय भी देना होगा।
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