पुस्तक विक्रेता पर जानलेवा हमले में दस साल की सजा
वर्ष 2018 में बरौला स्थित दुकान में घुसकर मारी थी गोली
कोर्ट ने दोषी पर 80 हजार रुपये का लगाया जुर्माना, चार बरी
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। वर्ष 2018 में नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में दुकान में घुसकर पुस्तक विक्रेता अनिल कुमार को गोली मारने में विशाल को दस साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मोना पंवार ने दोषी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसमें से 50 फीसदी रकम पीड़ित को दी जाएगी। वहीं, साक्ष्यों के अभाव में चार अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
एडीजीसी रतन सिंह भाटी ने बताया कि 11 अक्तूबर 2018 को बरौला गांव निवासी छेदालाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह भाटी चौक पर गुप्ता बुक्स नामक अपनी दुकान पर बेटे अनिल के साथ बैठे थे। तभी बाइक से विशाल और संदीप आए। विशाल ने दुकान में घुसकर तमंचे से अनिल को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल बेटे को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद उसकी जान बची। आरोपी ने रंजिश में वारदात को अंजाम दिया था। मामले में विशाल और संदीप के अलावा तीन अन्य लोगों पर साजिश का आरोप लगा केस दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और आरोप पत्र दाखिल किया।