ग्रेटर नोएडा। कूड़े का उचित तरीके से निस्तारण नहीं करने पर ग्रेनो प्राधिकरण ने तीन कंपनियों हायर एप्लांसेज, सैमक्वांग इंडिया और सेकिसुई डीएलजेएम पर 1.93 लाख का जुर्माना लगाया है। इनमें प्राधिकरण की टीम ने चेतावनी दी है कि अगर कूड़े का उचित प्रबंधन नहीं किया गया तो जुर्माने की रकम दोगुनी कर दी जाएगी।
प्राधिकरण के वरिष्ठ प्रबंधक (जन स्वास्थ्य) सलिल यादव के निर्देश पर शनिवार को सहायक प्रबंधक वैभव नागर के नेतृत्व में टीम ने इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टॉउनशिप ग्रेटर नोएडा लिमिटेड (आईआईटीजीएनएल) स्थित हायर एप्लांसेज, ईकोटेक-1 एक्सटेंशन स्थित सेकिसुई डीजेएलएम और इकोटेक-10 स्थित सैमक्वांग इंडिया का निरीक्षण किया। तीनों कंपनियां में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस वजह से हायर कंपनी पर 1.18 लाख रुपये, सेकिसुई डीजेएलएम पर 23,000 और सैमक्वांग इंडिया पर 52,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। प्राधिकरण ने जुर्माने की रकम एक सप्ताह में जमा कराने को कहा है। इस अवधि में जुर्माना न जमा करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। यादव ने बताया कि ग्रेनो के सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को खुद से कूड़े का निस्तारण करना होता है। इधर-उधर कूड़ा फेंकने पर कड़ी कार्रवाई होगी।