वेस्ट महिला थाना प्रभारी पूनम ने बताया कि विदेशी महिला के पास कोई कागजात नहीं मिले। उसे अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया है।
राजीव चौक पर कैब चालक को चाकू मारकर घायल करने वाली विदेशी महिला के पास पासपोर्ट व वीजा नहीं मिला है। दूतावास से आई महिला अधिकारी ने उसकी पहचान नूर अली के रूप में की है। महिला पर जांच में सहयोग न करने का आरोप है। वह बार-बार अपना बयान बदलती रही। सिविल लाइन थाना पुलिस ने शस्त्र अधिनियम व विदेशी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर अदालत में पेश किया। जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भोंडसी जेल भेज दिया गया है।
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पुलिस ने राजीव चौक पर मंगलवार सुबह सवा 11 बजे के आसपास हिजाब पहने हुई एक विदेशी महिला कैब चालक को चाकू मारकर घायल करने के आरोप में दबोचा था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने महिला के खिलाफ शस्त्र अधिनियम का मामला दर्ज किया था।
दूतावास से महिला अधिकारी को बुलाकर उससे बातचीत की गई। मगर उसने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। उसके पास न तो पासपोर्ट मिला और न ही वीजा। जिसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। चालक रघुराज को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है।