गुरुग्राम। नगर निगम की सीमा में अवैध रूप से लगे विज्ञापनों, होर्डिंग बोर्ड, बैनर, यूनिपोल आदि के खिलाफ निगम प्रशासन आगामी 27 दिसंबर से एक विशेष अभियान चलाएगा। निगम प्रशासन द्वारा अवैध विज्ञापन लगाने वालों को इन्हें हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। इसके बाद आगामी सोमवार से विशेष अभियान चलाकर अवैध विज्ञापनों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं इस दौरान अवैध विज्ञापन लगाने वालों को चिन्हित कर दोषियों के खिलाफ निगम प्रशासन द्वारा चालान व एफआईआर भी कराई जाएगी।
नगर निगम की अतिरिक्त आयुक्त डॉ. वैशाली शर्मा ने कहा कि हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम-2018 के तहत नगर निगम की सीमा में किसी भी प्रकार का विज्ञापन, होर्डिंग, बोर्ड, बैनर, यूनिपोल आदि प्रदर्शित करने से पूर्व नगर निगम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। स्वीकृति की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। विज्ञापन लगवाने के इच्छुक नगर निगम की वेबसाइट पर आउटडोर मीडिया मैनेजमेंट पर जाकर इसके लिए आवेदन करें। बिना स्वीकृति के प्रदर्शित किए जाने वाले अवैध विज्ञापनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।