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रेमो डिसूजा की पासपोर्ट जारी करने की अर्जी खारिज

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रेमो डीसूजा.
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रेमो डिसूजा की पासपोर्ट जारी करने की अर्जी खारिज
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गाजियाबाद। कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा की पासपोर्ट जारी किए जाने की अर्जी अपर सत्र न्यायाधीश रामचंद्र यादव ने खारिज कर दी। रेमो को पांच करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में 14 नवंबर 2019 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए पासपोर्ट एसएसपी के पास जमा करने का आदेश दिया था। इसके बाद रेमो ने दुबई जाने के लिए पासपोर्ट रिलीज किए जाने की अर्जी लगाई थी। अर्जी में 22 सितंबर से 21 दिसंबर तक दुबई में शूटिंग की बात कही थी। अवर न्यायालय ने आठ अक्तूबर को अर्जी खारिज कर दी थी। फैसले के विरोध में रेमो ने अपर सत्र न्यायालय में अर्जी लगाई थी।
अधिवक्ता मोहनीश जयंत ने बताया कि 16 दिसंबर 2016 को मोरटी निवासी सतेंद्र त्यागी ने सिहानी गेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि रेमो डिसूजा ने 2013 में फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ के निर्माण के लिए उनसे पांच करोड़ रुपये लिए थे और इसके बदले में दोगुनी रकम वापस करने को कहा था। आरोप है कि रेमो ने मूलधन वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी।
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अभियोजन पक्ष ने जताई रेमो के वापस न आने की आशंका
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि अगर पासपोर्ट रिलीज कर दिया जाएगा तो आरोपी रेमो बाहर जाने के बाद दोबारा देश वापस नहीं आएगा। क्योंकि उसके नाम भारत में कोई संपत्ति नहीं है। वहीं, बचाव पक्ष ने आरोप लगाया था कि मशहूर कोरियोग्राफर से वसूली करने के लिए झूठा आरोप लगाया है।
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