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Excise Policy Case: CBI ने जांच को लेकर सीलबंद लिफाफे में सौंपी स्थिति रिपोर्ट, कोर्ट ने खुलासे से किया इनकार

Thu, 22 Feb 2024 06:43 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली

सार

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने पर आपत्ति जताई। अदालत ने अंतरिम सुनवाई 12 मार्च निर्धारित की है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुवार को अदालत के समक्ष दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल कर दी। अदालत ने सीबीआई को आगे की जांच पर विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही अदालत ने सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी।

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विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सुनवाई के दौरान आरोपी पक्ष के वकीलों को रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान कुछ वकीलों ने सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट दाखिल करने पर आपत्ति जताई। अदालत ने अंतरिम सुनवाई 12 मार्च निर्धारित की है।

अदालत ने कहा कि रिपोर्ट सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। यह अतिरिक्त शोध की बारीकियों का खुलासा करने में असमर्थ है। वहीं बचाव पक्ष के वकीलों ने कहा उन्हें जांच और रिपोर्ट की प्रगति के बारे में जानने का का अधिकार है। अदालत द्वारा वकीलों को निर्देश दिया गया कि वे अपने आवेदन समय पर यानि दो कार्य दिवसों में जमा करें। अदालत ने कहा कि स्थिति रिपोर्ट सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध नहीं है। अदालत ने कहा कि जांच की बारीकियों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जांच अधिकारी या साइबर विशेषज्ञ की मदद का अनुरोध करके सीबीआई द्वारा साझा किए गए ईमेल तक पहुंच प्राप्त करने के लिए अदालत द्वारा आरोपी को एक सप्ताह का समय दिया गया है।

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वचाब पक्ष ने अधिक समय का अनुरोध किया ताकि वह आईओ या साइबर विशेषज्ञ से सीबीआई द्वारा साझा किए गए ईमेल तक पहुंचने में मदद मांग सके। उन्होंने कहा कि समय की कमी के कारण वे सीबीआई कार्यालय जाने में असमर्थ हैं। दो नए आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं जो जांच समाप्त होने तक आरोप पर बहस शुरू करने पर आपत्ति जताते हैं।

अदालत ने सीबीआई को 5 फरवरी 2024 को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी चल रही जांच पर एक व्यापक स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था। बचाव पक्ष के वकील ने जांच की स्थिति के बारे में आंशिक खुलासे पर आपत्ति जताई और बाद में यह निर्देश पारित किया गया।

उन्होंने एक रिपोर्ट दायर की थी जिसमें कहा गया था कि जांच जारी है और महत्वपूर्ण चरण में है। एजेंसी ने यह भी कहा है कि 16 आरोपपत्रित आरोपियों के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है। एजेंसी ने कहा था कि मामले में केवल अन्य आरोपियों और संदिग्धों के खिलाफ आगे की जांच जारी है। सीबीआई के वकील ने कहा था कि मामले को आरोपों पर बहस के लिए तय किया जा सकता है।

आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसौदिया को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में गवाही देने के लिए गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में लाया गया। अदालत ने सीबीआई मामले में उनकी न्यायिक हिरासत अवधि 12 मार्च तक बढ़ा दी।
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