आयोग ने आचार संहिता दिशा निर्देशों में कोरोना की रोकथाम के नियमों का पालन पर विशेष जोर दिया। आयोग ने अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने की सलाह दी है। आयोग ने मतदान केंद्रों पर बिना मास्क के आने वाले मतदाताओं के बीच मास्क वितरण करने का निर्णय लिया है। सभी मतदान केंद्रों और सार्वजनिक सभा स्थलों पर सैनिटाइजर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है।
सड़कों और चौराहों पर सभाएं नहीं हो सकेंगी
आयोग सार्वजनिक सड़कों, चौराहों पर नुक्कड़ सभा (बैठक) की अनुमति नहीं देगा। आयोग ने कहा है कि जगह की उपलब्धता और कोरोना के दिशानिर्देशों के अनुपालन के अधीन सड़क के किनारे बैठकों में अधिकतम 50 व्यक्तियों को अनुमति दी जाएगी। वीडियो वैन के माध्यम से प्रचार अभियान के दौरान एक क्लस्टर प्वॉइंट में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एक उम्मीदवार/ राजनीतिक दल (स्टार प्रचारक सहित) के लिए अधिकतम पांच वाहनों की अनुमति होगी। बैठकों/जुलूसों को रात आठ बजे से आगे जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आयोग ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति सुबह आठ बजे से रात आठ बजे के बीच ही दी जाएगी। वहीं आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान जुलूस या पदयात्रा निकालते समय एक उम्मीदवार और उसके कार्यकर्ता अधिकतम पांच झंडे पकड़ सकते हैं। झंडों का आकार तीन फीट गुणा दो फीट होगा।
मतदान के दिन एवं मतदान से पहले दो दिन शराब की दुकानें बंद रहेगी
आयोग ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए मतदान के दिन और मतदान से दो दिन पहले तीनों नगर निगमों के 272 वार्डों और उनके आसपास के क्षेत्रों में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। मतदान की तारीख और मतदान से दो दिन पहले और मतगणना के दिन संबंधित कानूनों के तहत ड्राई डे की घोषणा और अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में 104-104 वार्ड हैं, जबकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 64 वार्ड हैं। आधे वार्ड महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।