उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट
प्रदेश में कोरोना संक्रमण में कमी के बाद सरकार ने नाइट कर्फ्यू में दो घंटे की छूट दे दी है। अब रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक ही नाइट कर्फ्यू रहेगा। जबकि होटल, रेस्तरा, भोजनालयों और ढाबों को केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कोविड के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए खोला जा सकेगा।
शासन की ओर से सोमवार को जारी एसओपी के मुताबिक व्यापारिक प्रतिष्ठान (बाजार) सुबह पांच बजे से रात 11 बजे तक खुल सकेंगे। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम, सभा कक्ष आदि व इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी। राज्य में स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क 11 फरवरी तक बंद ही रहेंगे। खेल संस्थान स्टेडियम एवं खेल के मैदान खिलाडियों के प्रशिक्षण के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
समस्त सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह समारोह व सांस्कृतिक समारोह में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति होगी। होटलों में स्थित सभागार, स्पा या जिम 50 फीसदी क्षमता के साथ खुलेंगे, जो गतिविधियां निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों में प्रतिबंधित हैं, उन गतिविधियों के संचालन की अनुमति नहीं होगी। राजनीतिक दलों द्वारा आयोजित इंडोर मीटिंग में अधिकतम 500 व्यक्तियों या स्थान, हॉल की क्षमता का 50 प्रतिशत व्यक्तियों (जो भी कम हो) उतने ही प्रतिभागियों के साथ आयोजित करने की अनुमति होगी। वहीं, चुनाव आयोग द्वारा रैलियों पर 11 फरवरी तक रोक और अन्य प्रतिबंध व राहत भी एसओपी में शामिल की गई है।
9वीं तक स्कूल अगले आदेश तक रहेंगे बंद
प्रदेश में कक्षा एक से 9वीं तक के स्कूल अगले आदेश तक भौतिक रूप से बंद रहेंगे। इनमें ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। इसके अलावा आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अगले आदेश तक बंद रखा गया है। हालांकि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।