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निर्माणाधीन दीवार क्षतिग्रस्त होने पर अधिशासी अभियंता और ठेकेदार को डीएम ने थमाया नोटिस

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गोपेश्वर। चमोली-मंडल-ऊखीमठ मार्ग पर कोठियालसैंण में भूस्खलन की रोकथाम के लिए बनाई दीवार निर्माण के दौरान ही क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस पर डीएम आशीष जोशी ने लोनिवि (एनएच) के अधिशासी अभियंता व ठेकेदार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया। साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है।
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भारी बारिश के दौरान 15 जुलाई की रात को चमोली-मंडल-ऊखीमठ सड़क पर कोठियालसैंण में निर्माणाधीन दीवार गिर गई थी। दीवार का निर्माण 9.40 लाख की लागत से भूस्खलन की रोकथाम के लिए किया जा रहा था। दीवार क्षतिग्रस्त होने के बाद डीएम आशीष जोशी ने एडीएम ईला गिरी के नेतृत्व में लोनिवि के ईई व ग्रामीण अभियंत्रण की तीन सदस्यीय जांच टीम गठित की थी। जांच समिति की रिपोर्ट में दीवार टूटने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोनिवि रुद्रप्रयाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार और ठेकेदार नुरूद्दीन खान को दोषी पाया गया। जांच टीम ने रिपोर्ट में कहा था कि विभागीय मानकों व वर्षा ऋतु को ध्यान में रखते हुए निर्माण में सावधानी बरती जाती तो दीवार क्षतिग्रस्त नहीं होती। इस मामले में अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार व ठेकेदार नुरूद्दीन खान के खिलाफ डीएम ने मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही दोनों को काम में लापरवाही बरतने पर जिला मजिस्ट्रेट ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत अधिकारी व ठेकेदार को नोटिस जारी कर 23 अगस्त को जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय गोपेश्वर में उपस्थित होकर जवाब मांगा है।
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