गोपेश्वर। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन करने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने एक नेपाली मूल के व्यक्ति को दो साल के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड का भुगतान न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
मार्च माह में जोशीमठ में हुई चोरी के सामान के साथ पुलिस ने नेपाली मूल के पदम बहादुर पुत्र देव बहादुर, ग्राम व पोस्ट डींगा, जाजरकोट, जिला रोल्पा को गिरफ्तार किया था। विवेचना में पुलिस ने पाया कि पूर्व में 26 सितंबर वर्ष 2016 को चमोली के जिलाधिकारी ने पदम सिंह के खिलाफ विभिन्न मामलों में गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर के आदेश जारी किए, लेकिन पदम बहादुर डीएम के आदेश के विपरीत जिले में रह रहा था। न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्ष यादव की अदालत ने डीएम के आदेश के उल्लंघन का दोषी पाते हुए पद्म बहादुर को दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। ब्यूरो