आरोपी ने पुलिस को बताया कि छात्रा उसकी फेसबुक पर दोस्त बनी थी। यह दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन बाद में उसे पता चला कि छात्रा किसी ओर से बात करने लगी है। इस बात को लेकर वह उससे खुन्नस रखने लगा।
बुधवार को छात्रा ने ही सारी बात साफ करने के लिए उसे प्रेमनगर सब्जी मंडी में बुलाया था। साथ ही कहा था कि वह उसके साथ रहने वाली नहीं है। इस बात को सुनकर वह और गुस्सा हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ, जिसमें उसने छात्रा का गला दबा दिया। बाद में उसका चापड़ से गला रेत दिया।
एसओ प्रेमनगर कुलदीप पंत ने बताया कि आरोपी ने गिरफ्तारी के वक्त अपनी उम्र 19 वर्ष बताई थी। इस आधार पर उसके साथ बालिग आरोपी की तरह बर्ताव किया गया। आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया है। इधर, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने उसकी उम्र 16 साल बताई है। कई दस्तावेज भी इसके सापेक्ष प्रस्तुत किए गए। बचाव पक्ष की दलील पर न्यायालय ने उम्र पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि नियत कर दी है।
मार्च 2005 है जन्मतिथि
हत्यारोपी की उम्र उसके दस्तावेज में मार्च 2005 है। नगर निगम से जारी जन्म प्रमाणपत्र में भी उसकी यही जन्मतिथि दर्ज है। इसके साथ ही आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट में यही तिथि है। उसने शहर के ही एक स्कूल से 2020 में 10वीं की परीक्षा पास की है। 10वीं में उसे बी ग्रेड हासिल हुई है।