उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री साहब सिंह सैनी को केहरी गांव में चल रहे विवादित निर्माण पर कोर्ट से एक बार फिर झटका लगा है। सिविल जज सीनियर डिविजन ने सैनी के निर्माण पर रोक लगा दी है। हालांकि सैनी को इस मामले में मामूली राहत भी मिली है। कोर्ट ने कैंट बोर्ड को फिलहाल निर्माण की सीलिंग या ध्वस्तीकरण ना करने के भी निर्देश दिए हैं।
कुछ समय पूर्व सैनी की पत्नी ने निर्माण से कैंट बोर्ड का प्रतिबंध हटाने की मांग को लेकर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले में 31 मई को सुनवाई हुई थी लेकिन आदेश जारी नहीं हो पाया।
शनिवार को जारी किए गए अंतरिम आदेश में कोर्ट ने निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिना नक्शा पास कर बनाए निर्माण पर कैंट बोर्ड ने कैंट बोर्ड एक्ट 2006 की धारा 247 के तहत नोटिस जारी किया है। निर्माण के सील या ध्वस्त किए जाने की वादिनी की आशंका को देखते हुए कोर्ट ने निर्माण को सील या ध्वस्त न करने का आदेश कैंट बोर्ड को दिया। यह रोक कोर्ट के अगले आदेश तक जारी रहेगी। मामले में अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी।