चमोली जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 से 9 मई तक सुबह 5 बजे तक जिले के समस्त नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ ही ब्लाक घाट, देवाल और नारायणबगड़ क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया है। इन क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेशों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। बाजार बंद के दौरान मेडिकल स्टोर की दुकानें पूर्ण समय तक खुली रहेंगी और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें दोपहर दो बजे तक खुली रहेंगी।
पौड़ी जिले में भी बढ़ा कर्फ्यू
पौड़ी जिले में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने निकाय क्षेत्रों के बाद अब छावनी क्षेत्र लैंसडाउन के साथ ही 13 बाजार क्षेत्रों में भी कोविड कर्फ्यू लगा दिया है। जबकि पहले से ही लागू जिले के समस्त छह निकाय क्षेत्रों में कोविड कर्फ्यू को विस्तारित किया गया है। जिले के इन समस्त कोविड कर्फ्यू क्षेत्रों में आगामी 10 मई तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कोविड कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। कहा कि जिले के अन्य हिस्सों में 21 अप्रैल से पहले की कोविड गाइडलाइन के नियम जारी रहेंगे।
चंपावत जिले में भी कर्फ्यू का आदेश जारी
बृहस्पतिवार सुबह पांच बजे से दस मई तक चंपावत जिले में संपूर्ण कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। डीएम विनीत तोमर ने बुधवार देर शाम को ये आदेश जारी किए। कर्फ्यू 10 मई शाम सात बजे तक लागू रहेगा। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिले के चारों (चंपावत, टनकपुर, लोहाघाट, बनबसा) नगरीय क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू लागू रहेगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यकीय सेवाएं बहाल रहेंगी। कफ्र्यू का उल्लंघन पर कार्यवाही की चेतावनी दी गई है।