संतान संबंधी व्यवस्था में ग्रेस पीरियड की व्यवस्था खत्म करने के अलावा, शैक्षिक योग्यता में पांचवी पास के प्रस्ताव को भी हटा दिया गया है। बुधवार को यमुनोत्री विधायक केदार सिंह रावत ने दो संशोधन प्रस्ताव रखे, इन्हें सदन की मंजूरी मिल गई।
01 -पंचायत चुनाव में अभी तक संतान संबंधी कोई शर्त लागू नहीं थी। 2002 को कट ऑफ डेट मानते हुए सरकार नगर निकाय में इस व्यवस्था को लागू कर चुकी है। मंगलवार को सरकार ने सदन में संशोधन विधेयक को पेश किया था। इसमें दो बच्चों की व्यवस्था का जिक्र करते हुए 300 दिन के ग्रेस पीरियड की बात कही गई थी। मगर संशोधन के बाद इसे हटा दिया गया है।
02 -पंचायत चुनाव में अभी तक शैक्षिक योग्यता भी कोई शर्त नहीं थी। अब किसी भी पद के लिए सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का दसवीं पास होना अनिवार्य होगा। सामान्य महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आठवीं पास होना जरूरी होगा। पहले अनुसूचित जाति, जनजाति की महिला उम्मीदवारों के लिए पांचवी पास होना जरूरी था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है।