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बाईपास की जमीन पर नगर परिषद नहीं कर सकेगी चारदीवारी निर्माण

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बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ बाईपास स्थित विवादित जमीन मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। जिस पर कुछ माह पहले नगर परिषद की ओर से कब्जा लिया गया था। पट्टाधारक किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जमीन पर स्टेटस को बनाए रखने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही नगर परिषद को फिलहाल वहां किसी भी प्रकार की चारदीवारी या अन्य निर्माण कार्य करने से रोक दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 अक्टूबर को होगी।
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यह आदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी और जस्टिस अल्का सरीन की अदालत ने जारी किया। किसानों की ओर से अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि संबंधित जमीन पर उनका पट्टा है और नगर परिषद ने बिना उचित प्रक्रिया अपनाए कब्जा लेकर वहां निर्माण कार्य शुरू कर दिया। पिछले कुछ दिनों से नगर परिषद की ओर से जमीन के चारों तरफ चारदीवारी बनाने का काम किया जा रहा था, जिसका किसान लगातार विरोध कर रहे थे।

किसानों का आरोप है कि प्रशासन उनकी बात सुने बिना जबरन जमीन पर कब्जा कर रहा है। इसी के विरोध में किसानों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फिलहाल यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
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