लाठ-जौली गांव के पास आंदोलन स्थल पर 19 फरवरी को बलिदान दिवस मनाए जाने से पहले ही पुलिस-प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े प्रबंध कर लिए हैं। प्रशासन चौकसी में कोई कमी रखने के मूड में नहीं है। उच्च अधिकारियों ने सुरक्षा अधिकारियों व ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को धरनास्थल व आसपास के क्षेत्रों में हो रही गतिविधियों की लगातार जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। जिले के गांवों में हो रही हर हलचल पर खुफिया तंत्र की नजर लगी हुई है। वहीं, सुरक्षा बलों की कंपनियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। फिलहाल पैरामिलिट्री फोर्स व सशस्त्र पुलिस बलों की 31 कंपनियों ने जिले की सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है।
शहर में आठ तो गोहाना में सात जगह नाके
जिलेभर में व्यस्त चौक-चौराहों पर पुलिस जवानों व पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया है। सोनीपत शहर में आठ नाके लगाए गए हैं। वहीं, गोहाना में सात, हाईवे पर आठ, मूनक नहर पर नौ, गन्नौर में पांच, खरखौदा व राई में चार-चार नाके लगाए गए हैं। साथ ही वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है। नाकों पर वाहनों की जांच करने के बाद ही उन्हें आगे जाने दिया जा रहा है।
जिले में इतनी कंपनियां तैनात
सीआरपीएफ 3
आरएएफ 8
आईआरबी 3
सशस्त्र हरियाणा पुलिस 4
गुरुग्राम 2
राजस्थान पुलिस 3
अल्फा, चार्ली, ब्रेवा व डेल्टा 8
हाईवे व मूनक नहर पर कड़ी सुरक्षा
प्रशासन हाईवे व मूनक नहर की सुरक्षा को लेकर विशेष रूप से सचेत है। यहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती के साथ ही खुफिया तंत्र से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं पुलिस कर्मियों को सादे कपड़ों में भी तैनात किया गया है। हाईवे पर आठ व मूनक नहर में नौ नाके लगाए गए हैं।
उपग्रह व ड्रोन से भी रखी जाएगी निगरानी
सोनीपत में धरना स्थल पर उपग्रह व ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके लिए भी सभी तैयारी हो चुकी है। सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं की जाएगी।
वरिष्ठ आईएएस व आईपीएस अधिकारी पहुंचे
सोनीपत में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने व प्रशासनिक अधिकारियों की मदद के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिल मलिक व आईजी हरदीप सिंह दून को भेजा गया है।
जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट एवं उपायुक्त केएम पांडुरंग ने जिले में इंटरनेट सेवाओं पर आगामी आदेशों तक रोक लगा दी है। वहीं, शराब के ठेकों को भी 20 फरवरी सुबह तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। जिला मजिस्ट्रेट ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 आदेश जारी कर जिले में इंटरनेट सेवाओं (2जी, 3जी, 4जी, जीपीआरएस) पर रोक लगा दी है। आदेश तुरंत प्रभाव में लागू हो गए हैं और आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों में कहा गया है कि असामाजिक तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर अफवाह फैला सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला में कानून व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से धारा 144 के आदेश जारी किए गए हैं।
वहीं जिला मजिस्ट्रेट ने पंजाब आबकारी अधिनियम 1914 के तहत आदेश जारी कर जिले में शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है। यह आदेश तुरंत प्रभाव में आ गए हैं। आदेशों के अनुसार अब शराब की दुकानों, बार, रेस्त्रा, होटल, एल-1 व एल-13 पर 20 फरवरी सुबह नौ बजे तक शराब की बिक्री पूर्णतया बंद रहेगी।
जारी रहेंगे छुट्टी रद्द के आदेश
जिला मजिस्ट्रेट के पहले से जारी सरकारी अधिकारियों की छुट्टी रद्द करने के आदेश जारी रहेंगे। शासन को सूचना देने के लिए कार्यालय भी खुलेंगे। हालांकि आम लोगों के कामकाज नहीं होंगे।
डीजे व हथियारों पर प्रतिबंध जारी
जिले में डीजे बजाते हुए चलने पर प्रतिबंध लगाया है। साथ ही हथियार लेकर भी चलने पर धारा 144 के तहत रोक लगाई गई है, ताकि शांति व्यवस्था को बनाए रखा जा सके।