इटावा। हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश बार काैंसिल में पंजीकृत दागी अधिवक्ताओं का ब्याेरा डीजीपी से तलब किया है। शहर के फ्रेंड्स कॉलोनी थाने में तैनात सिपाही रविंद्र सिंह निवासी गांव महुवन थाना फरह मथुरा ने 16 नवंबर 2025 को सिविल लाइन थाने में कफील उर्फ वकील साहब, अकील, दिलशाद और फैजान चारों भाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इन लोगों पर दिल्ली ब्लास्ट को लेकर टिप्पणी करने से रोकने पर पीटने का आरोप लगाया था।
इस पर पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद अधिवक्ता कफील ने सिपाही पर प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी डाली थी। इसकी सुनवाई न्यायाधीश विनोद दिवाकर की पीठ ने की। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कफील व उसके भाइयों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी ब्योरा मांगा। इसे देखकर न्यायाधीश ने अधिवक्ता व उनके परिवार पर गंभीर मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने पर नाराजगी जाहिर की।