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बिलासपुर हाईकोर्ट: सेपको कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज, 14 साल पहले हुए था चिमनी हादसा

Fri, 15 Sep 2023 10:13 PM IST
श्याम जी. अमर उजाला नेटवर्क, बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

सार

बालको में 14 साल पहले हुए चिमनी हादसे में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेपको कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है। 
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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट, बिलासपुर हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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बालको में 14 साल पहले हुए चिमनी हादसे में बिलासपुर हाईकोर्ट ने सेपको कंपनी के तीन चीनी अधिकारियों की याचिका खारिज कर दी है। तीनों अधिकारियों ने कोरबा एडीजे कोर्ट द्वारा आरोप तय करने के खिलाफ हाईकोर्ट में क्रिमिनल रिवीजन प्रस्तुत किया था। 

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कोर्ट ने सेपको के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ जिला कोर्ट में मामला चलाने का भी आदेश दिया है। कोर्ट ने धारा 304 और 201 के तहत आरोप निर्धारित किए हैं, जिसमें आरोपियों पर जानबूझकर जान जोखिम वाले काम करने और साक्ष्य छिपाने के आरोप तय किए गए हैं।

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