चंडीगढ़। दो लड़कियों से छेड़छाड़ मामले में जिला अदालत ने मौलीजागरां निवासी 62 वर्षीय दोषी अध्यापक राम कुमार को पांच वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोनों लड़कियां दोषी अध्यापक के पास ट्यूशन पढ़ने जाती थीं।
वर्ष 2018 में छेड़छाड़ की शिकायत पर पुलिस ने अध्यापक के खिलाफ आईपीसी की धारा 354, 354ए, 509 और पॉक्सो एक्ट की धारा 10 व 12 के तहत मामला दर्ज किया था। तब से वह जेल में बंद है। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि अध्यापक मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। उसने छेड़छाड़ नहीं की, लेकिन वह यह बात अदालत में साबित नहीं कर पाया।
वहीं, पीड़ित छात्रा ने बताया कि वह अपनी सहेली के साथ ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 24 दिसंबर 2018 को जब वह अपनी सहेली के साथ ट्यूशन गई तो अध्यापक ने गलत हरकतें शुरू कर दी। वह उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने लगा। लड़कियों ने कहा कि उन्हें यह सब पसंद नहीं है। इस पर अध्यापक ने दोनों से शारीरिक छेड़छाड़ शुरू कर दी। इतने में महिला मकान मालिक आ गई, जिसे देखकर वह रुक गया और उसने लड़कियों को जाने को कह दिया। दोषी ने लड़कियों को घर पर किसी को कुछ न बताने के लिए धमकाया भी, लेकिन लड़कियों ने घर जाकर परिवार को इस बारे में बता दिया। इसके बाद परिवार ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी ट्यूशन टीचर को गिरफ्तार कर लिया था।