चंडीगढ़। गुरुग्राम के बिजनेसमैन से पांच करोड़ की ठगी के आरोपी रामलाल का पांच दिन का रिमांड खत्म होने पर उसे बुधवार को सीजे (जेएमआईसी) संजय की कोर्ट में पेश किया गया। यहां से अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पांच दिन से पहले रामलाल का सात दिन का रिमांड भी मंजूर किया गया था।
जिला अदालत में हुई पेशी के दौरान पुलिस ने अदालत से रामलाल के वायस सैंपल की मांग की है। 29 नवंबर को वकील इस बारे में जवाब देंगे, उस पर बहस के बाद ही अदालत यह तय करेगी कि वायस सैंपल की मांग मानी जानी है या नहीं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को जो ऑडियो क्लिप सौंपी थी, उसमें पांच करोड़ रुपये की बात का जिक्र था, इसलिए पुलिस ने अदालत से रामलाल के वायस सैंपल का आग्रह किया है।